BS-IV वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इस तारीख के बाद हो जाएंगे कंडम
अगर आपने 31 मार्च 2020 से पहले कोई BS-IV वाहन खरीदा है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो जान लें कि RTO (Regional Transport Office) में इसका विंडो खुल गया है.
हालांकि, छूट दिल्ली-एनसीआर के लिए लागू नहीं है. (Reuters)
हालांकि, छूट दिल्ली-एनसीआर के लिए लागू नहीं है. (Reuters)
अगर आपने 31 मार्च 2020 से पहले कोई BS-IV वाहन खरीदा है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो जान लें कि RTO (Regional Transport Office) में इसका विंडो खुल गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अब उत्तर प्रदेश में सभी RTO में इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. बता दें कि कोर्ट ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सहित ई-पोर्टल पर सभी रजिस्ट्रेशन की छूट दे दी है. हालांकि, छूट दिल्ली-एनसीआर के लिए लागू नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में ऐसे वाहनों के पंजीकरण की इजाजत नहीं है. केवल उन BS-IV वाहनों को रजिस्टर किया जाएगा, जिन्हें
Lockdown से पहले बेचा गया था और वाहन ई-पोर्टल पर अपलोड किया गया था. लेकिन 31 मार्च के बाद बेचे गए BS-IV वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों के रजिट्रेशन का आदेश 16 सितंबर को जारी हुआ है. सितंबर में ही इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए गए हैं. उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा. रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों का BS-IV वाहन कंडम हो जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 39,000 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं दी, जिन्हें ई-वाहन पर अपलोड नहीं किया गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी.
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इससे पहले वाहन वितरकों के संगठन फाडा (FADA) ने BS IV वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन मई अंत तक जारी रखने की छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. FADA चाहता था कि BS IV प्रदूषण नियंत्रण मानक वाले वाहनों के बचे स्टॉक को बेचने के लिए कुछ और समय मिले.
04:10 PM IST